Jharkhand HIGH Court रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को चार साल से लंबित नियुक्तियों को लेकर कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने साफ कहा कि संवैधानिक संस्थाओं को इतने लंबे समय तक खाली रखना किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं है और यह व्यवस्था पर गंभीर असर डालता है। जनहित याचिका (PIL) की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश एम.एस. सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि सभी खाली पदों को जल्द से जल्द भरा जाए, ताकि संस्थाएं सही तरीके से काम कर सकें।अदालत